उनके खिलाफ अपने विधायक भाई व अन्य के साथ मिलकर बहादुरपुर के ब्लाक प्रमुख रामकुमार का अपहरण किए जाने का आरोप है।
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट की न्यायाधीश मीनू शर्मा द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि बस्ती सदर विकास खण्ड के कम्पोजिट विद्यालय अवस्थीपुर में सहायक अध्यापक कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी एहतमाली गांव निवासी जितेन्द्र यादव और बहादुरपुर विकास खंड के बाबा रामदास पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैथवलिया लाला में सहायक अध्यापक अमरेन्द्र कुमार यादव, बहादुरपुर ब्लाक प्रमुख के अपहरण मामले में आरोपी हैं।
ब्लाक प्रमुख रामकुमार के नजदीकी रिश्तेदार कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी मुतपुरैया गांव निवासी ओम प्रकाश की तहरीर पर सदर विधायक एवं उनके दो भाइयों सहित अन्य के खिलाफ ब्लाक प्रमुख, उनकी पत्नी और बच्चों का अपहरण करने का मुकदमा 17 मार्च 2022 को दर्ज किया गया था।
ब्लाक प्रमुख को विधायक के कोतवाली थाना क्षेत्र के भुअर निरंजनपुर स्थित मकान से पुलिस ने बरामद किया था। मामले में सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे।
पूरक जमानत के लिए उनके द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने विगत दिनों खारिज कर दिया था।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.इन्द्रजीत प्रजापति के अनुसार आरोपी शिक्षक के विद्यालय न आने और जेल में निरूद्ध होने के बारे में प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं बीईओ द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया, अमरेन्द्र कुमार यादव को विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा एवं जितेन्द्र कुमार यादव को उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है।
जितेन्द्र कुमार यादव के प्रकरण की जांच के लिए बीईओ कप्तानगंज को निर्देशित किया गया है।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
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