उक्त जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी रवि कांत शुक्ला ने देते हुए कहा कि प्रकाश में आया है कि दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलते हैं। जिसमें अधिकांश चालकों पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिसने भी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है वह अपना लाइसेंस बनवा सकता है।
लर्निंग लाइसेंस कोई भी व्यक्ति जो18 साल के ऊपर है वह से ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन परीक्षा देकर और उसके एक महीने बाद स्थाई लाइसेंस के लिए उसको संभागीय परिवहन के ऑफिस जाकर और वाहन चलाने में कुशलता दिखाकर अस्थाई लाइसेंस प्राप्त कर सकता है ।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो अभिभावक नाबालिक को गाड़ी चलाने के लिए देगा उस के ऊपर 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जल्द ही मंडल में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग मिलकर चेकिंग अभियान चलाएंगे।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल कुरैशी-बस्ती